मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना

Submitted by admin on Tue, 08/03/2022 - 18:11
हाइलाइट
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मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा १ अगस्त , २०१४ को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए खुद का कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों के ज़रिये से श्रण उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत हिट ग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, , श्रण गारंटी , ब्याज अनुदान और प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जायेगा।

पात्रता

  1. आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
  2. कम से कम 5वीं कक्षा पास हो।
  3. आवेदक की उम्र १८ से ४५ साल के बीच की होना ज़रूरी है।
  4. आय सीमा का कोई बंधन नहीं है मगर आवेदक का परिवार पहले से ही व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर न हो।
  5. किसी भी राष्ट्रीय बैंक / सहकारी बैंक / वित्तीय संस्था का चूक करता / अशोधी नहीं होना चाहिए।
  6. इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एक बार ही पात्र होगा।

लाभ

  • परियोजना के लागत 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक होगी।
  • सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रूपये )
  • बी.प.एल / अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर )/ महिला / अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम २ लाख रूपये )
  • अतिरिक्त प्रावधान :
    • विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रूपये )
    • भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम १ लाख रूपये) की पात्रता है।
    • योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत के दर से और महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत पराते वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम 25 हज़ार प्रतिवर्ष)
    • गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम ७ वर्ष तक देय होगी।

आवेदन कैसे करें ?

  1. आवेदक को msme.mponline.gov.in के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा।
  2. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
  3. प्राप्त आवेदन रजिस्टर किये जायेंगे।
  4. पूर्ण / अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिन के अंदर आवेदक को दी जाएगी।
  5. आवेदक द्वारा पंजीबद्ध गतिविधि की जनरल रिपोर्ट ( सामान्य परियोजना प्रतिवेदन ) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  • परियोजना प्रतिवदेन (संलग्न प्रारूप में )
  • मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • सक्षम द्वारा जारी निः शक्तजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत
  • विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागु हो )
  • भूमि/ भवन जिरए पर हो तो किराया-नामा
  • 3 साल का आयकर विवरण

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