उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य के निर्माण कामगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायगा।
    • प्रशिक्षण पूरा होने पर न्यूनतम वेतन के बराबर राशि दी जायगी।
    • लाभार्थीयो को मूल्यांकन परीक्षा भी करवाई जायगी।
    • श्रमिक यदि स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेता है तो उसे प्रशिक्षण कुछ मजदूरी भी दी जायगी परन्तु उसके आश्रित पुत्र ⁄ पुत्रियों को नहीं मिलेगा।
    • प्रशिक्षण के समय संस्था के द्वारा निर्धारित शुल्क , पाठ्य पुस्तकें एवं संबंधित लेखन सामग्री बोर्ड द्वारा दिया जायगा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना।
लाभ राज्य केनिर्माण कामगार श्रमिकों का कौशल बढ़ाना।
लाभार्थी कामगार श्रमिक वर्ग।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के निर्माण कामगरों को कौशल विकास एवं तकनीकी उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  • योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को नई तकनीकों एवं कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जायगा।
  • ' श्रम विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत निर्माण कामगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायगी।
  • योजना के तहत श्रमिक एवं उसपे आश्रित उसकी पत्नी ,अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से काम का पुत्र इन्हे भी प्रशिक्षण दिया जायगा।
  • प्रशिक्षण में यदि श्रमिक स्वयं भाग लेता है तो इसे मजदूरी भी दिया जायगा परन्तु यह मजदूरी उसके पुत्र ⁄ पुत्रियों को नहीं मिलेगा।
  • निर्माण कामगार कौशलविकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा होने पर वेतन के बराबर राशि दी जायगी।
  • इस योजना में भाग लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • योजना के द्वारा प्रशिक्षण के समय प्रयोग आने वाली सभी संबंधित सामग्री बोर्ड के द्वारा दिया जायगा।
  • निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के द्वारा राज्य के निर्माण कामगार श्रमिकों का प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास करना है।
  • इस योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों को दिया जायगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत है।
  • लाभार्थी इस योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य के निर्माण कामगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायगा।
    • प्रशिक्षण पूरा होने पर न्यूनतम वेतन के बराबर राशि दी जायगी।
    • लाभार्थीयो को मूल्यांकन परीक्षा भी करवाई जायगी।
    • श्रमिक यदि स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेता है तो उसे प्रशिक्षण कुछ मजदूरी भी दी जायगी परन्तु उसके आश्रित पुत्र ⁄ पुत्रियों को नहीं मिलेगा।
    • प्रशिक्षण के समय संस्था के द्वारा निर्धारित शुल्क , पाठ्य पुस्तकें एवं संबंधित लेखन सामग्री बोर्ड द्वारा दिया जायगा।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशलविकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
    • पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 - 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
    • लाभार्थी के पुत्र की आयु प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21वर्ष से कम होगा और प्रशिक्षण के बाद उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होगी तो वो भी पात्र होगा।
    • इस योजना के तहत आवेदन के लिए श्रमिक खुद और उसके परिवार के निम्नलिखित सदस्य पात्र होंगे :-
      • श्रमिक की पत्नी।
      • अविवाहित आश्रित पुत्री।
      • 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशलविकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • योगदान जमा करने का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • प्रशिक्षण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल को खोले और योजना आवेदन पर क्लिक करे।
  • फॉर्म खुल जायगा उसके बाद निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का चयन करे।
  • योजना का चयन करने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा।
  • उसके बाद आवेदक को आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा और उसके बाद उसमे पंजीकरण करे।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाईल नंबर।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारीयो को ध्यान से भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • योगदान जमा करने का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • प्रशिक्षण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • श्रम विभाग एवं संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • सत्यापित करने के बाद निर्माण कामगरों को इस योजना का लाभ मिल जायगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • निर्माण कामगार कौशलविकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला श्रम विभाग या तहसील के तहसीलदार कार्यालय मे उपलब्ध है।
  • आवेदक को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 3 महीने अंदर प्रार्थना पत्र देना होगा यदि लम्बी अवधि हो गयी और 6 महीने के बाद देने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायगा।
  • आवेदक को अपना प्रार्थना पत्र एवं आवेदन पत्र जिला श्रम विभाग या तहसील के तहसीलदार कार्यालय एवं संबंधित विकास खंड कार्यालय में दो प्रतियो में जमा करना होगा।
  • इसके बाद प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के द्वारा आवेदक को एक प्रति प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए दिया जायगा।
  • आवेदन पत्र लेने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारीयो को ध्यान से देखे और भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद इसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करे।
  • संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदन फॉर्म की जाँच कि जायगी।
  • सही सत्यापित होने के बाद लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिल जायगा।

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