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योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे/ ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के 15 साल से नीचे के बच्चों को ह्रदय रोग से 7 चिन्हित बीमारियों से ग्रसित होने पर नि:शुल्क उपचार/ आपरेशन उपलब्ध कराना है।
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता
- आवेदक/रोगी म.प्र. का निवासी होकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्यव होना चाहिए।
- आवेदक उसी जिला/क्षेत्र का निवासी है।
- चिन्हित बीमारियों से ग्रसित होने पर।
- सभी वर्ग के लिए
योजना कार्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थय अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करने पर रोगी एवं प्राक्करलन का परीक्षण कर इलाज के लिए राशि स्वीकृत की जाती है।
- शासकीय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय का प्राक्कलन (एस्टिमेट)।
- आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज करा पाने में अक्षम होने का प्रमाण-पत्र (परिवार सूची सहित)- ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी। / शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर परिषद के क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी।
- रोगी की आयु के संबंध में प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / अंकसूची / आधार कार्ड / पंचायत द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र/ अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- हाल ही के पासपोर्ट साईज़ के 2 रंगीन फोटोग्राफ ।
- आवेदन करने के लिए नीचे फोटो पर क्लिक करें
सेवाएँ प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा |
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प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा | 15 कार्य दिवस |
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार |
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